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पॉक्सो मामले में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, आरोपी महेश सिंह बरी

नैनीताल, 19 मार्च (वार्ता) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ और पॉक्सो अधिनियम से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरोपी को बइज्जत बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी महेश सिंह की सजा रद्द करते हुए कहा कि केवल पूर्व बयानों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक अदालत में दिए गए बयान स्पष्ट और ठोस न हों। मामला चम्पावत जिले के रीठा साहिब थाना क्षेत्र का है। फरवरी 2024 में दर्ज रिपोर्ट…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय पॉक्सो बरी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/03/26 00:00
पिछला अपडेट
19/03/26 00:00
स्थान
India