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लाखों की जनसंख्या वाले बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम मामले याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट से राहत नहीं, याचिका खारिज

नैनीताल, 20 जनवरी (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय से शुक्रवार को बिंदुखत्ता वासियों और याचिकाकर्ता को धक्का लगा है। नैनीताल के बेहद चर्चित बिंदुखत्ता वन ग्राम मामले में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं देते हुए याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में चोरगलिया निवासी भुवन चंद्र पोखरिया की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार वर्ष 2009 और 2024 में लगभग 05 लाख की आबादी वाले बिंदुखत्ता वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित किये…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय बन्दुखत्ता गांव याचिका
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/03/26 00:00
पिछला अपडेट
20/03/26 00:00
स्थान
India