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लोशज्ञानी प्रकरण में हाईकोर्ट ने लाखन सिंह नेगी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नैनीताल, 19 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले के रामगढ़ विकासखंड स्थित लोशज्ञानी गांव में कथित रूप से बिना अनुमति सड़क निर्माण के आरोप में दर्ज मुकदमे के मामले में याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को जांच में पूरा सहयोग करने के निर्देश भी दिए हैं।मामला रामगढ़ विकासखंड के ग्राम लोशज्ञानी से जुड़ा है, जहां ग्रामीण लंबे समय से सड़क सुविधा की मांग कर रहे हैं। याचिका के…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय लोशज्ञानी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/06/26 16:13
पिछला अपडेट
19/06/26 16:13
स्थान
India