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आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व उप-निरीक्षक एवं उनकी पत्नी को एक-एक साल की सजा

भुवनेश्वर, 29 जून (वार्ता) ओडिशा में सुंदरगढ़ की विशेष सतर्कता अदालत ने सोमवार को पूर्व सहायक उप-निरीक्षक और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया और दोनों को एक-एक साल के कठोर कारावास के साथ-साथ एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी। ओडिशा सतर्कता के अनुसार सुंदरगढ़ जिले के बनई थाने में तैनात रहे प्रभाकर पांडा और राउरकेला में झिरपानी स्थित सरकारी हाई स्कूल की पूर्व सहायक शिक्षिका उनकी पत्नी गीतांजलि पात्रा के खिलाफ उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। दोनों अब…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ओडशा उप निरीक्षक भ्रष्टाचार दोषी (प्रा 34 के स्थान पर)
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/06/26 13:50
पिछला अपडेट
29/06/26 13:50
स्थान
India