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अंगुल गैंगरेप मामले में चार दोषियों को 20 साल की कठोर कैद की सज़ा

भुवनेश्वर, 24 जुलाई (वार्ता) ओडिशा में अंगुल की फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने 21 वर्षीय महिला और एक नाबालिग लड़की के साथ 2024 के अंगुल गैंगरेप मामले में सभी चार आरोपियों को 20 साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई है। अंगुल के अतिरिक्त ज़िला और सत्र न्यायाधीश (फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय) ने शुक्रवार को चार आरोपियों को 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण' (पोक्सो) अधिनियम की धारा छह और 'भारतीय न्याय संहिता' (बीएनएस) के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत हर दोषी पर जुर्माना भी लगाया। दोषी व्यक्तियों की पहचान जीतू…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ओडिशा अंगुल गैंगरेप सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/07/26 08:47
पिछला अपडेट
24/07/26 08:47
स्थान
India