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ओडिशा में आय से अधिक संपत्ति मामले में सेवानिवृत्त शिक्षक को दो साल की सजा

भुवनेश्वर, 05 मई (वार्ता) ओडिशा की एक विशेष सतर्कता अदालत ने मंगलवार को रायगढ़ जिले में एक उच्च विद्यालय के एक सेवानिवृत्त शिक्षक को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। बिसमकटक प्रखंड के अंतर्गत डुकुम स्थित एसएसडी (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति विकास) उच्च विद्यालय के पूर्व शिक्षक उन्ना राजेंद्र पात्रो को जैपुर की विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) अदालत ने दोषी पाया। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत दर्ज किया गया था क्योंकि उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में कहीं अधिक…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ओडिशा अवैध संपत्ति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/05/26 00:00
पिछला अपडेट
05/05/26 00:00
स्थान
India