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आडिशा में ऋण धोखाधड़ी मामले में तीन बैंक अधिकारी, एक ऋण लेने वाला दोषी करार, तीन साल की सजा

भुवनेश्वर, 30 अप्रैल (वार्ता) ओडिशा के बारीपदा में एक शहरी सहकारी बैंक के साथ 15.58 लाख रुपये से अधिक की ऋण धोखाधड़ी मामले में विशेष सतर्कता अदालत ने बैंक के तीन पूर्व अधिकारियों और एक ऋण लेने वाले को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बारीपदा के विशेष सतर्कता न्यायाधीश ने बारीपदा शहरी सहकारी बैंक की रायरांगपुर शाखा के पूर्व शाखा प्रबंधक (सेवामुक्त) आशुतोष मोहंती, पूर्व मुख्य कार्यकारी (सेवानिवृत्त) कांतिलाल मुगरी, बैंक के पूर्व अध्यक्ष कृपासिंधु मोहंता और रायरांगपुर के ऋण लेने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ओड‍िशा लोन धोखाधड़ी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/04/26 00:00
पिछला अपडेट
30/04/26 00:00
स्थान
India