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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गिग श्रमिकों के कल्याण उपकर को बरकरार रखा, स्थगन की याचिका खारिज की

बेंगलुरु, तीन जुलाई (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ऑनलाइन ढंग से मंगाये गये सामान को पहुंचाने वाले गिग श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए बने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि बारिश और खराब मौसम का सामना करने वाले इन डिलीवरी श्रमिकों के लिए प्रति यात्रा केवल 50 पैसे के कल्याणकारी योगदान बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। न्यायालय ने जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो सहित ऐप-आधारित मंचों को निर्देश दिया कि जब तक इस कानून की संवैधानिक वैधता पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वे दूसरी तिमाही…

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गिग श्रमिकों के कल्याण उपकर को बरकरार रखा स्थगन की याचिका खारिज की
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/07/26 16:28
पिछला अपडेट
03/07/26 16:28
स्थान
India