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'मेट्रो चिक्स' मामले में आरोपी को राहत नहीं, अदालत ने कहा, सीसीटीवी प्रदर्शन नहीं, सुरक्षा के लिए

बेंगलुरु, 27 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को 'बैंगलोर मेट्रो चिक्स' नाम के इंस्टाग्राम पेज संचालित करने के आरोपी बी के दिगंथ की आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग ठुकरा दी और स्पष्ट किया कि सीसीटीवी व्यवस्था सुरक्षा के लिए होती है, न कि किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया सामग्री में बदलने के लिये। दिगंथ पर आरोप है कि उसने इंस्टाग्राम पर 'मेट्रो चिक्स' नाम के हैंडल के जरिए बेंगलुरु मेट्रो में यात्रा कर रही महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो उनकी सहमति के बिना साझा किये। इस मामले में उनके खिलाफ मई 2025 में भारतीय दंड कानून की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कर्नाटक न्यायालय मेट्रो चिक्स
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/04/26 00:00
पिछला अपडेट
27/04/26 00:00
स्थान
India