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अदालत ने बीरभूम के पत्थर व्यापारी तुलु मंडल की याचिका खारिज की

कोलकाता, 20 अगस्त (वार्ता) कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के फरार पत्थर व बालू कारोबारी मोहम्मद नजीबुद्दीन मंडल उर्फ तुलु मंडल की गिरफ्तारी व दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करने वाली मंडल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जांच जारी रहनी चाहिए और इस चरण में अदालत को जांच एजेंसी के काम में दखल नहीं देना चाहिए। अदालत ने माना कि यह मामला प्रथम दृष्टया संगठित अपराध से जुड़ा है। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कलकत्‍ता हाई कोर्ट तुलु मंडल
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/08/26 14:14
पिछला अपडेट
20/08/26 14:14
स्थान
India