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केरल में 48 घंटे पहले शाम छह बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक

तिरुवनंतपुरम, 07 अप्रैल (वार्ता) केरल विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम छह बजे समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद मतदान से पहले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार अनिवार्य 48 घंटे की "मौन अवधि" लागू होगी। मतदान की उलटी गिनती अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रतन यू. केलकर ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है। ये प्रतिबंध मतदान समाप्त होने तक लागू रहेंगे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, इस अवधि के दौरान कोई भी सार्वजनिक सभा आयोजित करने या…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
केरल चुनाव प्रचार
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/04/26 00:00
पिछला अपडेट
07/04/26 00:00
स्थान
India