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रेस्त्रां में खाने के साथ हुक्का सेवा पर पांच नहीं, 40 फीसदी जीएसटी टैक्स : एएआर

कोलकाता, 05 मार्च (वार्ता) पश्चिम बंगाल अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के एक पेचीदा मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि रेस्तरां भोजन, पेय और हुक्का को एक ही श्रेणी में नहीं रख सकते, भले ही उन्हें एक ही मेज पर परोसा गया हो। प्राधिकरण ने कहा कि रेस्तरां में परोसे जाने वाले गैर-तंबाकू वाले हुक्के पर 18 प्रतिशत और तंबाकू आधारित हुक्के पर 40 प्रतिशत (लागू उपकर के साथ) जीएसटी देना होगा न कि पांच फीसदी, जैसा कि इस मामले में रेस्त्रां मालिक का दावा है। प्राधिकरण ने इस मामले में…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
जीएसटी हुक्का बार कर एएआर
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/03/26 00:00
पिछला अपडेट
05/03/26 00:00
स्थान
India