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त्रिपुरा के एक जोड़े को नशीले पदार्थों के मामले में पांच साल की कठोर कैद की सज़ा

अगरतला, 11 अगस्त (वार्ता) त्रिपुरा के गोमती ज़िले के गोलमुरा के एक जोड़े को 'स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत पांच साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई गई। दोषियों की पहचान शाहिद मियाह और परबीन बीबी के तौर पर हुई है। उन्हें दो साल पहले काकराबन पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस कानून की धारा 21(बी) और 25 के तहत दर्ज हेरोइन ज़ब्ती के मामले में गिरफ़्तार किया गया था। गोमती ज़िले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों को पांच-पांच साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
त्रिपुरा नयायालय मादक पदार्थ
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/08/26 05:26
पिछला अपडेट
11/08/26 05:26
स्थान
India