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त्रिपुरा में नाबालिग़ के साथ दुष्कर्म करने पर छात्रावास वार्डन को 20 साल की सज़ा

अगरतला, 30 अगस्त (वार्ता) उत्तरी त्रिपुरा में कंचनपुरा के एक आवासीय स्कूल छात्रावास में नाबालिग़ लड़की के साथ यौन शोषण करने के आरोप में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अदालत ने छात्रावास वार्डन को 20 साल की सख़्त सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान उदय कुमार रेआंग के तौर पर हुई है। धर्मनगर के विशेष न्यायाधीश सुदीप्त चौधरी ने यह फ़ैसला सुनाया और कहा कि अगर वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा काटनी होगी। अदालत सूत्रों से पता चला है कि लड़की छात्रावास में रहती…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
त्रिपुरा नाबालिग पॉक्सो सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/08/26 08:13
पिछला अपडेट
30/08/26 08:13
स्थान
India