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त्रिपुरा : प्राथमिकी दर्ज न करने पर उच्च न्यायालय ने सीजेएम को थाने की फुटेज सुरक्षित रखने का दिया निर्देश

अगरतला, 08 मई (वार्ता) त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों के एक नागरिक के साथ मारपीट के गंभीर आरोपों के बावजूद पुलिस के एफआईआर दर्ज न करने से राज्य सरकार से जवाबदेही और स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शहर के धलेश्वर क्षेत्र की निवासी रत्ना रॉय की दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम त्रिपुरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) को निर्देश दिया कि वे चार से छह अप्रैल तक की पूर्वी अगरतला पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को तुरंत हासिल करें और सुरक्षित रखें। याचिका के अनुसार, रत्ना रॉय…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
त्रिपुरा न्यायालय प्राथमिकी पुलिस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/05/26 00:00
पिछला अपडेट
08/05/26 00:00
स्थान
India