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त्रिपुरा की लोंगथराई घाटी में गोलीबारी के लिए जिम्मेदार जवान को आजीवन कारावास की सजा

अगरतला, 10 मार्च (वार्ता) त्रिपुरा के धलाई जिले की एक अदालत ने 2013 में लोंगथराई घाटी की टैंकरई पोस्ट में हुई घातक गोलीबारी मामले में त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) के जवान बिजोय देबबर्मा को दोषी करार दिया है। अम्बासा के सत्र न्यायाधीश ने देबबर्मा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उसे 10,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। यदि वह जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। दोषी को धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत 5,000…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
त्रिपुरा लोंगथराई गोलीबारी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/03/26 00:00
पिछला अपडेट
10/03/26 00:00
स्थान
India