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अवैध घुसपैठ पर त्रिपुरा हाईकोर्ट सख्त: राज्य सरकार से तीन महीने में मांगी विस्तृत रिपोर्ट

अगरतला, 03 अप्रैल (वार्ता) त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य में अवैध प्रवास के मुद्दे पर तीन महीने के भीतर एक व्यापक रिपोर्ट पेश करे। टिपरा मोथा विधायक रंजीत देबबर्मा के नेतृत्व वाले एक समूह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एम. एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति विश्वजीत पालित की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। अदालत ने सरकार से उन कदमों का विवरण मांगा है जिनको याचिका में उठाया गया है। याचिका में गृह मंत्रालय के उस निर्देश का हवाला दिया गया है, जिसमें 25 मार्च, 1971 (बंगलादेश मुक्ति संग्राम…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
त्रिपुरा हाईकोर्ट घुसपैठ
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/04/26 00:00
पिछला अपडेट
03/04/26 00:00
स्थान
India