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नैनीताल की अदालत ने लैंड फ्रॉड मामले में दो आरोपियों की जमानत की खारिज

नैनीताल, 13 मार्च (वार्ता) नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने शुक्रवार को लैंड फ्रॉड के दो आरोपियों की जमानत ख़ारिज कर दी। इन दोनों आरोपियों ने फर्जी नामों व दस्तावेजों से नैनीताल के बसगांव रामगढ़ स्थित करीब 13 नाली जमीन बेच दी थी। इस मामले में बसगांव निवासी दर्शन पाठक व अन्य ने छह जुलाई 2025 को भवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि खीमसिंह व शंकर सिंह ने बसगांव निवासी जयकिशन जोशी व मुरलीधर जोशी के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फ्रॉड किया। जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
नैनीताल अदालत जमानत खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/03/26 00:00
पिछला अपडेट
13/03/26 00:00
स्थान
India