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ओडिशा में बैंक धोखाधड़ी मामले में तीन अधिकारियों सहित चार को कारावास

भुवनेश्वर, 30 अप्रैल (वार्ता) ओडिशा के बारीपदा की सतर्कता न्यायालय ने गुरुवार को चार लोगों को बैंक ऋण धोखाधड़ी का दोषी पाया और उन्हें तीन साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। सतर्कता इकाई की बयान के मुताबिक मयूरभंज में रायरांगपुर स्थित बारीपदा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के आशुतोष मोहंती (पूर्व शाखा प्रबंधक, अब सेवामुक्त), कांतिलाल मुगरी (पूर्व मुख्य कार्यकारी, अब सेवानिवृत्त), कृपासिंधु मोहंता (पूर्व अध्यक्ष), और सलिल अग्रवाल (लोन लेने वाला), इन सभी पर ओडिशा के सतर्कता विभाग ने एक मामले में आरोपपत्र दायर की थी। यह मामला ऋण धोखाधड़ी से जुड़ा था, जिसमें 15.58 लाख रुपये से अधिक…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्ययायालय ओडिशा धोखाधड़ी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/04/26 00:00
पिछला अपडेट
30/04/26 00:00
स्थान
India