एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 10:16

ओडिशा उच्च न्यायालय ने मृत सरकारी कर्मचारी की जगह अनुकंपा पर विवाहित बेटी को नौकरी देने का आदेश दिया

भुवनेश्वर, 23 जून (वार्ता) ओडिशा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी मृतक सरकारी कर्मचारी की पुत्री को पुनर्वास सहायता योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति देने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवेदन जमा करने के बाद उसकी शादी हो गयी थी। न्यायमूर्ति बिराजा प्रसन्ना सतपथि ने सोमवार को सुनाए गए एक आदेश में सरकार के एक दशक से भी अधिक पुराने उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता के दावे को महज इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि आवेदन लंबित रहने के दौरान उसने शादी कर ली थी। अदालत ने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अनुकंपा बेटी नौकरी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
23/06/26 08:40
पिछला अपडेट
23/06/26 08:40
स्थान
India