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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों में आंतरिक आरक्षण पर राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

बेंगलुरु, 06 अगस्त (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति एच एन नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अनुसूचित जातियों के भीतर आंतरिक आरक्षण लागू करने के राज्य कैबिनेट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की एकलपीठ ने जूडो बंजारा फाउंडेशन (पंजीकृत) के महासचिव खेम सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग तथा अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि 16 अक्टूबर, 2025…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आरक्षण कर्नाटक याचिका
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/08/26 10:46
पिछला अपडेट
06/08/26 10:46
स्थान
India