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त्रिपुरा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो व्यक्ति दोषी करार

अगरतला, 25 अगस्त (वार्ता) उत्तरी त्रिपुरा जिले में धर्मनगर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सोमवार को मादक द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक मामले में दो व्यक्तियों को दोषी करार दिया है। पुलिस ने एक बयान में बताया कि दोषी ठहराए गए लोगों की पहचान पेचारथल के किनाचरण तालुकदार पारा के विकास चकमा और धूमचेरा के उत्तम जॉयपारा के जॉयहोइलाल चोरोई के तौर पर हुई है। चार साल तक चली सुनवाई के बाद उन्हें पांच साल की कड़ी सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आरोपी दोषी करार
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/08/26 06:23
पिछला अपडेट
25/08/26 06:23
स्थान
India