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हत्या से जुड़े 24 साल पुराने मामले में चार दोषियों को हाईकोर्ट ने किया बरी

नैनीताल, 31 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2002 में हत्या से जुड़े एक मामले में सोमवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए अनिल, इमरान, वसीफ और सरवर उर्फ पप्पू को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने 31 अगस्त 2026 को फैसला सुनाते हुए हल्द्वानी की अपर जिला एवं सत्र अदालत के 05 जून 2009 के फैसले को निरस्त कर दिया है। यह मामला 30 जून 2002 की रात का है। अभियोजन के अनुसार मुरादाबाद निवासी आदित्य शर्मा अपने दोस्त राज उर्फ राजू के साथ हल्द्वानी आया था। आरोप लगाया गया कि…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आरोपी बरी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/08/26 13:15
पिछला अपडेट
31/08/26 13:15
स्थान
India