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लॉ कालेजों को हाईकोर्ट से नहीं मिली ठोस राहत, प्रत्यावेदन देने के निर्देश

नैनीताल, 03 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने छह से अधिक लॉ कालेजों को संबद्धता के मामले में सीधे-सीधे कोई राहत नहीं दी है। सभी याचिकाकर्ताओं को संबद्ध विश्वविद्यालय के समक्ष अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय उस पर कानून के अनुसार दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले। अदालत ने रुड़की के चमन लॉ कॉलेज समेत कुल सात लॉ कालेजों की ओर से दायर याचिकाओं पर बुधवार को एक साथ सुनवाई की। आदेश की प्रति गुरुवार को उपलब्ध हो पायी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत से विश्वविद्यालय को संबद्धता के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय उत्तराखंड लॉ कॉलेज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/09/26 08:13
पिछला अपडेट
03/09/26 08:13
स्थान
India