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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धर्मस्थल मंदिर के धर्माधिकारी से जुड़े फर्जी ऑनलाइन कंटेन्ट को हटाने का निर्देश दियान्यायालय कर्नाटक धर्माधिकारी

बेंगलुरु, 18 मई (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को धर्मस्थल मंदिर के धर्माधिकारी डॉ. डी. वीरेंद्र हेगड़े और उनके परिवार के सदस्यों को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार और छेड़छाड़ की गई कंटेन्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया चैनलों और इंटरनेट लिंक (यूआरएल) से तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार की अवकाशकालीन पीठ ने गत 14 मई को संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिए। याचिका में धर्मस्थल परिवार को कथित रूप से बदनाम करने के लिए फैलाए जा रहे डीपफेक और…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय कर्नाटक धर्माधिकारी (प्रा 42 के स्थान पर)
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/05/26 12:34
पिछला अपडेट
18/05/26 12:34
स्थान
India