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बागेश्वर की 32 खड़िया खदानों को हाईकोर्ट से अस्थाई खनन की पुनः मिली अनुमति

नैनीताल, 23 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में बागेश्वर जिले की खड़िया खनन करने वाली 32 खदानों (इकाइयों) को अस्थायी रूप से पुनः खनन करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने हालांकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) को निरंतर पर्यावरणीय निगरानी के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने बागेश्वर के पर्यावरणीय रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र में खनन के पारिस्थितिक प्रभाव से संबंधित याचिकाओं के एक समूह पर 20 मई को सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए लेकिन आदेश की प्रति आज मिली। खंडपीठ ने…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय खड़िया खदान अनुमति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/05/26 10:00
पिछला अपडेट
23/05/26 10:00
स्थान
India