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उड़ीसा हाईकोर्ट ने गैर-जमानती वारंट के आधार पर हुई गैर-कानूनी गिरफ्तारी की जांच के आदेश दिए

भुवनेश्वर, 31 जुलाई (वार्ता) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कटक के 63 वर्षीय एकव्यक्ति की फर्जी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के आधार पर हुई गैर-कानूनी गिरफ्तारी की अलग-अलग जांच के आदेश दिये हैं। न्यायमूर्ति आर.के. पटनायक ने कहा कि दस्तावेजों में मौजूद सबूतों से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि याचिकाकर्ता को गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया था। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को अंतरिम मुआवज़े के तौर पर 30 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मुआवज़े का भुगतान तुरंत करने का निर्देश दिया और कहा कि जांच पूरी होने के…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय गैर जमानती वारंट
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/07/26 08:59
पिछला अपडेट
31/07/26 08:59
स्थान
India