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पेशेवर चालकों के हक में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दुर्घटना में अक्षम होने पर शत-प्रतिशत मानी जाएगी कमाई की क्षति

नैनीताल, 19 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पेशेवर वाहन चालकों के हित में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि किसी सड़क दुर्घटना के बाद कोई वाहन चालक वाहन चलाने में पूरी तरह अक्षम (अयोग्य) हो जाता है, तो उसकी कमाने की क्षमता में शत-प्रतिशत कमी माना जाएगा। यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति रवींद्र मैठानी की एकलपीठ ने 'भूपेंद्र सिंह रावत बनाम रवींद्र प्रकाश पंत' मामले में विगत 15 मई को सुनाया लेकिन आदेश की प्रति मंगलवार को मिली। अदालत ने वर्कमैन कम्पेन्सेशन कमिश्नर एवं जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ के पुराने आदेश में संशोधन करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाने…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय चालक अक्षमता फैसला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/05/26 14:23
पिछला अपडेट
19/05/26 14:23
स्थान
India