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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जीबीजी अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर की सुनवाई

बेंगलुरु, 17 जुलाई (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 'ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस' (जीबीजी) अधिनियम, 2024 को संवैधानिक चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू और न्यायमूर्ति सीएम पूनाचा की पीठ के सामने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दलील दी कि यह कानून नगर निकायों को पूरी तरह शक्तिहीन बना देता है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा, "यह अधिनियम 74वें संविधान संशोधन की पूरी अवधारणा की धज्जियां उड़ा रहा है।" उन्होंने तर्क दिया कि यह कानून निर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के संवैधानिक उद्देश्य को विफल करता…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जीबीजी अधिनियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/07/26 16:33
पिछला अपडेट
17/07/26 16:33
स्थान
India