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मद्रास उच्च न्यायालय ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को विजय सरकार की ओर से दी गयी सरकारी नौकरियां रद्द कीं

चेन्नई, 27 जुलाई (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरे पीठ ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को दी गयी सरकारी नौकरियों को सोमवार को रद्द कर दी। सरकारी नौकरियां देने के विजय सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली 'नाम तमिलर काची' और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के एक समूह पर आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने इस संबंध में जारी सरकारी आदेश को भी रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति आर शक्तिवेल की पीठ ने कहा कि यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) और 16 (सरकारी रोजगार में अवसर की…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तमिलनाडु सरकार नियुक्ति रद्द
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/07/26 16:15
पिछला अपडेट
27/07/26 16:15
स्थान
India