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पश्चिम बंगाल एसआईआर मामला: अपीलीय ट्रिब्यूनलों के लिए समय-सीमा तय नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 11 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी अपीलों पर फैसला करने के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनलों के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए यह बात कही। इस याचिका में एसआईआर अपीलीय ट्रिब्यूनलों द्वारा मामलों के जल्द से जल्द और सुव्यवस्थित निपटारे के लिए निर्देश देने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बंगाल एसआईआर
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/08/26 10:22
पिछला अपडेट
11/08/26 10:22
स्थान
India