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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछली तृणमूल सरकार के दौरान जारी ओबीसी-ए और ओबीसी-बी प्रमाणपत्र रद्द किये

कोलकाता, 12 अगस्त (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में संशोधित नियमों के तहत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के ओबीसी-ए और ओबीसी-बी श्रेणी के प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि पश्चिम बंगाल में अब ओबीसी-ए और ओबीसी-बी का वर्गीकरण अस्तित्व में नहीं है और पूर्व व्यवस्था के तहत जारी प्रमाणपत्रों की वैधता समाप्त हो गयी है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की पीठ ने कहा कि पिछली व्यवस्था के तहत जारी किए गए प्रमाणपत्र अब वैध नहीं माने जायेंगे। इन…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बंगाल ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/08/26 17:03
पिछला अपडेट
12/08/26 17:03
स्थान
India