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सीबीआई अदालत ने बैंक धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपियों को सुनायी पांच साल की सज़ा

चेन्नई, 23 मई (वार्ता) तमिलनाडु में चेन्नई के एग्मोर स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 1.24 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुये पांच साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनायी है। अदालत ने उन पर कुल 12.9 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) चेन्नई द्वारा 14 नवंबर, 2008 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की प्रशासनिक इकाई, चेन्नई से मिली एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मैसर्स पलपाप इचिनीची सॉफ्टवेयर…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बैंक धोखाधड़ी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/05/26 06:59
पिछला अपडेट
23/05/26 06:59
स्थान
India