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उड़ीसा उच्च न्यायालय की महाधिवक्ता कार्यालय को नसीहत, सार्थक कानूनी सलाह दें, वैध आदेशों को न लटकायें

भुवनेश्वर, 04 अगस्त (वार्ता) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि महाधिवक्ता कार्यालय 'महज एक संदेशवाहक' नहीं है और उसे न्यायालय की रोक के अभाव में आदेशों को टालने के बजाय अधिकारियों को कानून के मुताबिक काम करने के लिए ठोस तथा सही कानूनी सलाह देनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों को इस आधार पर वैधानिक आदेशों को लागू न करने की सलाह देने पर उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता कार्यालय के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल रिट याचिका दायर करने से किसी आदेश पर अपने आप रोक नहीं लग जाती। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश टंडन…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय महाधिवक्ता कार्यालय नसीहत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/08/26 09:39
पिछला अपडेट
04/08/26 09:39
स्थान
India