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हाथीखाल-गोजाजाली अंडरपास मामले में हाईकोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, 11 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के हाथीखाल-गोजाजाली क्षेत्र में अंडरपास निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए रेलवे द्वारा दाखिल शपथपत्र पर याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार से भी इस मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। इस मामले को ग्राम हाथीखाल, गोजाजाली निवासी एवं पूर्व ग्राम प्रधान सुरेश चन्द्र जोशी द्वारा चुनौती…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय रेलवे सरकार जवाब
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/06/26 14:42
पिछला अपडेट
11/06/26 14:42
स्थान
India