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विजय के चुनावी हलफनामे में पत्नी को दिए गए 12.60 करोड़ रुपये के ऋण की जांच की मांग को याचिका खारिज

चेन्नई, 27 अप्रैल (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की दो सीटों से टीवीके नेता विजय के नामांकन दाखिल करते समय प्रस्तुत हलफनामों में अलग रह रही पत्नी को दिए गए 12.60 करोड़ रुपये के ऋण के विवरण की जांच की मांग को लेकर पेश नयी याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की प्रथम पीठ ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि इसी तरह की याचिका, जिसमें समान मुद्दे उठाए गए थे, पहले ही खारिज की जा चुकी है, इसलिए वे समान आधारों पर नयी याचिका पर विचार नहीं कर…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय विजय याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/04/26 00:00
पिछला अपडेट
27/04/26 00:00
स्थान
India