एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 16:11

पत्नी में 'दिलचस्पी खत्म' होने के आधार पर पति शादी खत्म नहीं कर सकता : उच्च न्यायालय

बेंगलुरु, 20 जुलाई (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इस आधार पर तलाक नहीं मांग सकता कि उसकी पत्नी में 'दिलचस्पी खत्म' हो गयी है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, अनुबंध नहीं, जिसे किसी भी जीवनसाथी की मर्जी से खत्म किया जा सके। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1ए) के तहत पति की तलाक की अपील खारिज करते हुए न्यायमूर्ति डीके सिंह और न्यायमूर्ति टीएम नदफ की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू कानून के तहत विवाह जीवन भर का बंधन होता है और इसे केवल इसलिए खत्म…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय विवाह फैसला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
20/07/26 10:24
पिछला अपडेट
20/07/26 10:24
स्थान
India