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उच्च न्यायालय ने दैनिक वेतनभोगी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में कटौती पर अंतरिम रोक लगायी

नैनीताल, 07 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मसूरी नगर पालिका परिषद में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में कटौती पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने नगर पालिका परिषद को निर्देश दिया है कि अंतिम निर्णय होने तक कर्मचारियों को वही वेतन दिया जाए, जो आठ जून 2026 के आदेश से पहले मिल रहा था। अदालत ने इस प्रकरण पर 05 अगस्त को सुनवाई की लेकिन आदेश की प्रति आज उपलब्ध हो पायी। खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश देवेंद्र…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय वेतन कटौती रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/08/26 14:56
पिछला अपडेट
07/08/26 14:56
स्थान
India