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'ओन मेरिट' आधार पर समीक्षा डीपीसी पर रोक, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कैट का आदेश किया निरस्त

नैनीताल, 13 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश में नर्सिंग अधिकारियों की पदोन्नति से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए 'ओन मेरिट' सिद्धांत के आधार पर प्रस्तावित समीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने 12 मई को यह आदेश पारित किया। आदेश की प्रति बुधवार मिल पायी। याचिकाकर्ता एम्स ऋषिकेश में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी एवं नर्सिंग अधिकारी के पदों पर कार्यरत हैं। उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की प्रधान पीठ नई दिल्ली के…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय समीक्षा डीपीसी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/05/26 12:36
पिछला अपडेट
13/05/26 12:36
स्थान
India