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त्रिपुरा हाईकोर्ट ने स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्योरा प्रस्तुत करने में देरी पर सरकार को चेतावनी दी

अगरतला, 30 जुलाई (वार्ता) त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों और भर्ती से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को अंतिम अवसर दिया है। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई 11 अगस्त तक मांगी गई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई, तो वह मामले को गंभीरता से लेगी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति बिस्वजीत पालित की खंडपीठ ने सरकारी स्कूलों में कर्मचारियों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि अगर 11 अगस्त तक जानकारी नहीं मिलती है, तो अदालत को सख्त रुख अपनाने के लिए…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सरकार निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/07/26 08:00
पिछला अपडेट
30/07/26 08:00
स्थान
India