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मद्रास हाईकोर्ट ने स्टालिन के खिलाफ दायर चुनाव याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की

चेन्नई, 30 जुलाई (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के खिलाफ दायर एक चुनाव याचिका को याचिकाकर्ता के वापस लेने आधार पर खारिज कर दिया है। इस याचिका में श्री स्टालिन पर अपने चुनावी हलफनामे में द्रमुक चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी जानकारियों को छिपाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से जांच की मांग की गई थी। श्री स्टालिन ने कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उन्हें 2011, 2016 और 2021 में लगातार तीन बार जीत हासिल करने के बाद हालिया विधानसभा चुनाव में इस सीट से हार…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय स्टालिन याचिका वापस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/07/26 07:43
पिछला अपडेट
30/07/26 07:43
स्थान
India