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पर्यावरण क्षतिपूर्ति के मामले में मंसूरी के होटल टूरिस्ट होम को उच्च न्यायालय से राहत

नैनीताल, 26 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पहाड़ों की रानी मंसूरी स्थित होटल टूरिस्ट होम पर लगाए गए 978750 रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति के मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दोबारा सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि होटल संचालक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बाद ही नया आदेश पारित किया जाए। तब तक बोर्ड होटल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने होटल टूरिस्ट होम की ओर दायर याचिका पर 24 अगस्त को सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए।…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय होटल टूरिस्ट होम राहत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
26/08/26 06:41
पिछला अपडेट
26/08/26 06:41
स्थान
India