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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 'मेट्रो चिक्स' की याचिका खारिज की

बेंगलुरु, 27 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 'मेट्रो चिक्स' की याचिका खारिज करते हुए कहा, ''सीसीटीवी सुरक्षा के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को 'बेंगलौर मेट्रो चिक्स' नाम के इंस्टाग्राम पेज चलाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता बीके दिगंत पर इंस्टाग्राम हैंडल चलाने का आरोप है। आरोप है कि इस हैंडल पर बेंगलुरु मेट्रो में सफर कर रही महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो उनकी सहमति के बिना अपलोड किए गए थे। ताक-झांक से जुड़ी धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्‍यायालय मेट्रो च‍िक्‍स इंस्‍टा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/04/26 00:00
पिछला अपडेट
27/04/26 00:00
स्थान
India