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बंगाल भर में शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों के एक किमी के भीतर शराब के नये लाइसेंस नहीं, केएमसी का दायरा 500 मीटर तय

कोलकाता, 22 जून (वार्ता) पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य में शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के एक किलोमीटर के भीतर शराब का कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जायेगा और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के अधिकार क्षेत्रों में 500 मीटर का छोटा दायरा तय किया गया है। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने कहा कि यह प्रतिबंध नये शराब लाइसेंसों पर लागू होगा। उन्होंने बताया कि कोलकाता की घनी शहरी बसावट और विद्यालयों, महाविद्यालयों, मंदिरों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बेहद पास-पास होने के कारण इसे अलग श्रेणी में रखा गया…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बंगाल आबकारी नीति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/06/26 10:56
पिछला अपडेट
22/06/26 10:56
स्थान
India