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तृकां नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

कोलकाता, 21 मई (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया। यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी करने से जुड़ा है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने याचिका को खारिज करते हुए श्री बनर्जी की कथित तौर पर की गई टिप्पणियों की गैर-जिम्मेदाराना प्रकृति पर सवाल उठाए। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि 31 जुलाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए और पुलिस को उन्हें पूछताछ के लिए…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बंगाल बनर्जी हाईकोर्ट इनकार
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/05/26 12:49
पिछला अपडेट
21/05/26 12:49
स्थान
India