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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन पर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी पर लगाया जुर्माना

अगरतला, 03 जुलाई (वार्ता) त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर एक पुलिस उपनिरीक्षक को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया और चेतावनी दी कि जुर्माना न भरने पर उसे जेल भी हो सकती है। यह मामला अप्रैल में सैकत साहा की गिरफ्तारी से जुड़ा है। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। अदालत की अवमानना की यह कार्यवाही गिरफ्तार युवक की मां…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन पर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी पर लगाया जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/07/26 06:07
पिछला अपडेट
03/07/26 06:07
स्थान
India