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बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास मौत की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करने का अब कोई मौका नहीं: आईसीटी के मुख्य अभियोजक

ढाका, 07 सितंबर (वार्ता) बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास अपनी मौत की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करने का अब कोई मौका नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) के फ़ैसले के 30 दिनों के भीतर अपील दायर नहीं की थी। यह बात आईसीटी के मुख्य अभियोजक मो. अमीनुल इस्लाम ने कही। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर तय 30 दिनों की समय-सीमा खत्म होने के बाद आईसीटी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं की जा सकती। श्री अमीनुल ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से कहा, "कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बंगलादेश शेख हसीना अपील
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/09/26 15:44
पिछला अपडेट
07/09/26 15:44
स्थान
India