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सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने अर्टानी जनरल से सीईसी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही की सहमति मांगी

नयी दिल्ली, 24 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय के एक अधिवक्ता ने अटॉर्नी जनरल से मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति मांगी है। उनका आरोप है कि सीईसी ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के कामकाज से जुड़े उच्चतम न्यायालय के फ़ैसलों की जानबूझकर अनदेखी की है। अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने 24 सितंबर को अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को लिखे पत्र में 'न्यायालय अवमानना अधिनियम , 1971' की धारा 15(1)(बी) और धारा 2(सी), तथा 'उच्चतम न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही को विनियमित करने वाले नियम, 1975' के नियम 3 का हवाला…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अटॉनी जनरल सीईसी अधिवक्ता
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/09/26 12:02
पिछला अपडेट
24/09/26 12:02
स्थान
India