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हिमाचल के पक्ष में आया ऐतिहासिक फैसला, भाखड़ा-ब्यास परियोजनाओं से 20 वर्षों तक सालाना 60 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी

नयी दिल्ली, 6 नवंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पंजाब और हरियाणा राज्यों को अगले 20 वर्षों की अवधि में हिमाचल प्रदेश को लगभग 11,973 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही भाखड़ा-नांगल और ब्यास जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली के बंटवारे को लेकर चला आ रहा दशकों पुराना विवाद समाप्त हो गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने दोनों राज्यों को लीन सीजन (अक्टूबर से मार्च) के दौरान प्रति वर्ष लगभग 598 मिलियन यूनिट बिजली बकाया के रूप में आपूर्ति…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उच्चतम न्यायालय भाखड़ा हिप्र
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/11/26 14:31
पिछला अपडेट
06/11/26 14:31
स्थान
India