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फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में ई85 और ई100 के लिए नियमों में संशोधन

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (वार्ता) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में ई85 और ई100 एथनॉल ईंधन के इस्तेमाल के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन अधिसूचित किया है । आधिकारिक सूचना के अनुसार ईंधन में बदलाव को लेकर जारी अधिसूचना के तहत इन ईंधनों से चलने वाले प्रमाणित वाहनों के लिए संबंधित उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। मंत्रालय के अनुसार ई85 में मात्रा के हिसाब से 85 प्रतिशत तक एथेनॉल होता है जबकि ई100 में लगभग पूरी तरह एथेनॉल होता है। इन ईंधनों का इस्तेमाल केवल उन्हीं वाहनों में किया जा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
एथनॉल अधिसूचना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
26/10/26 14:18
पिछला अपडेट
26/10/26 14:18
स्थान
India